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हाई कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को 24 सप्ताह के गर्भपात की इजाजत दी, तीन दिन में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

तारीख: 13 मई, 2021
स्रोत (Source): नई दुनिया

तस्वीर स्रोत: Google Image

स्थान: मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग बालिका को 24 सप्ताह के गर्भपात की इजाजत दे दी. न्यायमूर्ति नन्दिता दुबे की एकलपीठ ने पीड़िता का मेडिकल टीम द्वारा परीक्षण किए जाने के बाद यह अनुमति दी. कोर्ट ने कहा कि तीन दिनों के अंदर गर्भपात की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए. जबलपुर के भेड़ाघाट थानांतर्गत निवासी पीड़िता के पिता की ओर से यह याचिका दायर की गई. अधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की नाबालिग पुत्री बलात्कार की एक दुर्भाग्यपूर्ण वारदात की शिकार हुई थीजिसके चलते वह गर्भवती हो गई. किशोरी मानसिक और शारीरिक रूप से गर्भ धारण करने और बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं है. वह इसे जन्म देना भी नही चाहती. इसलिए गर्भपात की अनुमति के लिए हाईकोर्ट की शरण ली गई. 

कोर्ट के आदेश पर आठ मई को पीड़ित किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया. नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के गायनोकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉ गीता गुइन, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ अर्चना सिंह व डॉ भारती साहू की टीम ने परीक्षण के उपरांत रिपोर्ट दी. इसमें बताया गया कि 12 मई को पीड़िता को 24 सप्ताह का गर्भ था. चिकित्सकों की देखरेख में उसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत गर्भपात कराया जा सकता है. मनोचिकित्सा विभाग के डॉ ओपी रायचंदानी ने भी अपना मत व्यक्त किया कि बालिका बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती.   

 

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