हरियाणा के रोहतक में डीसी ने कहा बालकों को गोद लेने के लिए है निर्धारित प्रक्रिया
तारीख: 19 मई, 2021
स्रोत (Source): दैनिक जागरण
तस्वीर स्रोत: Google Image
स्थान: हरियाणा
हरियाणा के रोहतक में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है, जिसमें लापरवाही और संक्रमण से लोग अपनी जान गवां रहे हैं. इसी प्रकार कई परिवार ऐसे हैं, जिनमें बालकों के माता और पिता दोनों की मौत कोरोना माहमारी से हो चुकी है, जिसका लाभ असामाजिक तत्व और मानव तस्करी से जुडे कुछ लोग उठाना चाहते हैं और ये लोग सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारी फैलाकर बालकों को गोद देने की बात करते हैं, जो कि एक गैर कानूनी कार्य हैं.
कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि इस प्रकार के प्रचार में आम आदमी न आये और न ही इस प्रकार के प्रचार को आगे बढ़ाये, क्योंकि बालक गोद लेने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को अपनाकर ही बच्चों को गोद लिया जा सकता है. यदि किसी व्यक्ति को कोई बेसहारा बालक के बारे में कोई सूचना मिलती है तो वह बाल कल्याण समिति कमरा नं. 219, द्वितीय तल, जिला विकास भवन अथवा दूरभाष नम्बर 01262-247304 व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचित कर सकता है.
जिला बाल संरक्षण अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि बेसहारा बालकों के बारे मे यदि किसी को पता चलता है तो वह बाल कल्याण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय को सूचित कर सकता है. यदि कोई व्यक्ति बालक गोद लेना चाहता है तो वह सीएआरए की अधिकारिक वेबसाइट पर स्वयं को पंजीकृत कर सकता है. इसके अतिरिक्त बालक गोद लेने की पूरी प्रक्रिया किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अध्याय 8 में बताई गई है, जिसके अनुसार कोई भी परिवार बालक को गोद ले सकता है.
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