‘बीवी के साथ जबरन लैंगिक संबंध रेप नहीं’ : बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला
तारीख: 26 अगस्त, 2021
स्रोत (Source): एनडीटीवी इंडिया
तस्वीर स्रोत : एनडीटीवी इंडिया
स्थान : छत्तीसगढ़
हाईकोर्ट बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसले में कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ पति द्वारा लैंगिक संबंध या कोई भी लैंगिक कृत्य बलात्कार नहीं, भले ही वह बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध हो. बिलासपुर हाईकोर्ट के जज एन.के. चन्द्रवंशी ने अपने आदेश में कहा, “अपनी ही पत्नी (जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो) के साथ किसी पुरुष द्वारा लैंगिक संबंध या लैंगिक क्रिया बलात्कार नहीं है. इस मामले में शिकायतकर्ता कानूनी रूप से आवेदक की पत्नी है, इसलिए उसके द्वारा लैंगिक संबंध या उसके साथ कोई भी लैंगिक क्रिया, पति पर बलात्कार के अपराध का आधार नहीं है, भले ही वह बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध हो.
इसलिए आईपीसी की धारा 376 के तहत पति पर लगे आरोप गलत और अवैध हैं. वह I.P.C की धारा 376 के तहत आरोप से मुक्त होने का हकदार है. आवेदक नंबर 1 को उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत लगाए गए आरोप से मुक्त किया जाता है.
अधिवक्ता वाईसी शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट ने पति द्वारा पत्नी के साथ जबरिया बनाये गए संबंध को रेप की श्रेणी में नहीं माना है. हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में पति को वैवाहिक बलात्कार के आरोप से मुक्त कर दिया है. पीड़ित पति के अधिवक्ता के मुताबिक अब किसी भी पति के खिलाफ इस आदेश के बाद कही भी ऐसा अपराध पंजीबद्ध नही होगा. यह आदेश ऐतिहासिक के साथ ही न्यायदृष्टांत साबित होगा.
पूरा मामला बेमेतरा ज़िले का है. जहां एक पत्नी ने अपने पति के द्वारा उसके साथ जबरन संबंध बनाने के खिलाफ थाने में बलात्कार का अपराध दर्ज करा दिया. निचली अदालत में चालान पेश हुआ. निचले अदालत ने पति को इस कृत्य के लिए आरोपी करार दिया. इसके खिलाफ पीड़ित पति ने अपने अधिवक्ता वाई सी शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की. अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट समेत कई जजमेंट का हवाला दिया. उन्होंने कहा दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार सहायता योजना को लागू कर रही है, जिसके अनुसार उन परिवारों को 2,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिन्होंने कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है. इसके अलावा 50 हजार रुपये उन परिवारों को अनुग्रह राशि के रूप में दिए हैं, जिन्होंने वायरस के किसी भी सदस्य को खो दिया है.
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