महाराष्ट्र सरकार मानवी वाहतुक के मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतों के गठन पर विचार कर रही
तारीख: 16 सितंबर, 2021
स्रोत (Source): नवभारत टाइम्स
तस्वीर स्रोत : नवभारत टाइम्स
स्थान : महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार मानवी वाहतुक के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतें गठित करने पर विचार कर रही है. राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर ने बृहस्पतिवार को यह बात कही.
उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि अन्य राज्यों से मानवी वाहतुक की शिकायतें मिली हैं. मंत्री ने कहा, ”हमने फैसला किया है कि हम अन्य राज्यों के साथ समन्वय करेंगे ताकि महाराष्ट्र में बचाई गई महिलाओं को सम्मान और गरिमा के साथ उनके गृह राज्यों में वापस भेजा जा सके. इसी तरह, महाराष्ट्र में बचाई गईं अन्य राज्यों की नाबालिग लड़कियों को राज्य सरकार की मनोधैर्य योजना का लाभ मिलेगा.”
उन्होंने कहा कि मानवी वाहतुक प्रकोष्ठ में तैनात पुलिसकर्मियों को इस बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा कि उन्हें मुक्त कराई गई महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए. ठाकुर ने कहा कि बैठक के दौरान मानवी वाहतुक रोकथाम अधिनियम की धारा 22 (ए) के तहत विशेष अदालतें स्थापित करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि बैठक में राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, राज्य के पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
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