अदालत द्वारा नाबालिग बच्चे की कस्टडी देते समय माता- पिता को विदेश जाने का आदेश निजता के अधिकार का उल्लंघन
तारीख: 14 जनवरी, 2022
स्रोत (Source): लाइव लॉ
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स्थान : दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अदालत बच्चे की कस्टडी के मुद्दे पर फैसला करते समय माता-पिता को भारत छोड़ने और बच्चे के साथ विदेश जाने का निर्देश नहीं दे सकती है. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओक की पीठ ने अवलोकन किया, “बंदी प्रत्यक्षीकरण के मुद्दे से निपटने के दौरान एक रिट कोर्ट माता-पिता को भारत छोड़ने और बच्चे के साथ विदेश जाने का निर्देश नहीं दे सकती है. यदि माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध इस तरह के आदेश पारित किए जाते हैं, तो यह उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगा.” इस मामले में नाबालिग बच्चे की कस्टडी की मांग को लेकर पति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को मंजूर करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कई निर्देश जारी किए. मां को 30.09.2021 को या उससे पहले नाबालिग बच्चे के साथ यूएसए लौटने का निर्देश दिया गया था. हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देश निम्नलिखित थे: “(i) प्रतिवादी संख्या 2 को 30.09.2021 को या उससे पहले नाबालिग बच्चे के साथ यूएसए लौटने का निर्देश दिया जाता है;
(ii) यदि प्रतिवादी नंबर 2 यूएसए लौटने का विकल्प चुनती है, तो याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 2 और नाबालिग बच्चे की वापसी के लिए यात्रा और आकस्मिक खर्च और कस्टडी याचिका के निर्णय तक यूएसए में उनके रहने के खर्च को भी वहन करेगा और याचिकाकर्ता नाबालिग बच्चे के अंतर्देशीय निष्कासन के लिए प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ कोई आपराधिक / अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं करेगा; (iii) यदि प्रतिवादी संख्या 2 पूर्वोक्त निर्देश का पालन करने में विफल रहती है, तो प्रतिवादी संख्या 2 नाबालिग बच्चे की कस्टडी और उसका पासपोर्ट याचिकाकर्ता को 01.10.2021 को या ऐसी अन्य तारीख को सौंप देगी जिस पर याचिकाकर्ता सहमत हो.
(iv) यदि प्रतिवादी संख्या 2 नाबालिग बच्चे की कस्टडी और उसका पासपोर्ट याचिकाकर्ता को 01.10.2021 को या ऐसी अन्य तारीख को सौंपने में विफल रहती है, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है, तो प्रतिवादी नंबर 1 अपने अधिकार में ले लेगी. प्रतिवादी संख्या 2 से नाबालिग बच्चे की कस्टडी और पासपोर्ट याचिकाकर्ता को उस तारीख को सौंपेंगी जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा सहमत हो; (v) याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चे की कस्टडी और उसका पासपोर्ट सौंपे जाने पर, याचिकाकर्ता नाबालिग बच्चे को यूएसए ले जाने का हकदार होगा;
(vi) यदि नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट याचिकाकर्ता या प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नुकसान/क्षति आदि के आधार पर नहीं सौंपा जाता है, तो याचिकाकर्ता को पासपोर्ट की संबंधित प्राधिकारी से दूसरी प्रति जारी करने का अधिकार होगा; और (vii) नाबालिग बच्चे की संयुक्त राज्य अमेरिका में वापसी पर, दोनों में से कोई भी पक्ष अभिभावक की नियुक्ति और नाबालिग बच्चे की कस्टडी प्रदान करने के संबंध में उचित आदेश के लिए अमेरिकी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को पुनर्जीवित करने के लिए स्वतंत्र होगा.” इस आदेश को चुनौती देते हुए मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मां की ओर से यह तर्क दिया गया कि कल्याण सिद्धांत का अर्थ बच्चे के परिवार के सभी सदस्यों के हितों को संतुलित करना होगा. यह तर्क दिया गया कि प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में मां को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसके पास कानूनी अधिकार हैं जिनका सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए. जॉन एकेलर के एक लेख पर भरोसा किया गया जिसमें “कल्याण सिद्धांत” की कुछ आलोचनाएं थीं.
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