जहानाबाद में रेप से हुई प्रेग्नेंट, अब बच्चा पाल रही; पोकसो कोर्ट ने 10-10 हजार का फाइन भी ठोका
तारीख: 01 दिसंबर, 2021
स्रोत (Source): भास्कर
तस्वीर स्रोत : भास्कर
स्थान : बिहार
जहानाबाद में दो साल से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी नाबालिग रेप पीड़िता को मंगलवार के दिन न्याय मिल ही गया. कोर्ट ने सुबीर कुमार उर्फ धोटिया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने उसे 10-10 हजार रुपए आर्थिक दंड भुगतान करने का भी निर्देश दिया है. आर्थिक दंड नहीं देने पर एक-एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.
जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में ADJ-6 सह पोकसो के विशेष जज मनोज कुमार राय की अदालत ने आज यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में सुबीर कुमार को IPC की धारा 376 एवं पोकसो एक्ट की धारा-4 के तहत दोषी पाया है. कोर्ट ने पीड़िता एवं उसके बालक के राहत एवं पुनर्वास के लिए छह लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. इसकी जानकारी विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने दी है.
उन्होंने बताया कि मामले में पीड़िता के परिजनों ने महिला थाना में सुबीर कुमार उर्फ धोटिया को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराई था. आरोप लगाया था कि सुबीर कुमार उर्फ धोटिया ने उनकी नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाया. इससे वह गर्भवती हो गई. जब परिजनों को शक हुआ तब बालिका ने घटना की जानकारी दी. फिलहाल पीड़िता ने बालक को जन्म दिया है. वह उसकी देखभाल कर रही है. इस मामले में अभियोजन की ओर से छह लोगों की गवाही करवाई गई थी. बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह को पेश किया गया था.
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