हाईकाेर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल काे कहा- पोकसो काेर्ट के न्यायाधीशों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें
तारीख: 12 दिसंबर, 2021
स्रोत (Source): भास्कर
तस्वीर स्रोत : भास्कर
स्थान : मध्य प्रदेश
मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम आदेश दिया. जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने मप्र हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे विशेष न्यायालयों (पोकसो) में पदस्थ न्यायाधीशों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रावधानों का अक्षरश: पालन हो सके.
काेर्ट ने आराेपी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी. दरअसल, 13 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के आरोप में नंदकिशोर जाटव निवासी गुना के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली में प्रकरण दर्ज किया गया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को 10 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया. आरोपी की पहली जमानत याचिका 11 अगस्त 2021 को कोर्ट ने खारिज की थी.
दूसरी बार जब जमानत याचिका दायर की गई तो सुनवाई के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि पीड़िता के बयान दर्ज कराने के दौरान एक्ट की धारा 33(2) का पालन नहीं किया गया. इसके अनुसार, नाबालिग पीड़िता से आरोपी व अभियोजन पक्ष के वकील सीधे सवाल नहीं पूछते. जो भी सवाल पूछने होते हैं, वह न्यायाधीश को बताए जाते हैं और वे पीड़िता से सवाल पूछते हैं. आरोपी के वकील अशोक कुमार दोहरे ने भी माना कि ट्रायल कोर्ट में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. इस पर कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयाेजित करने के निर्देश दिए.
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