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अरुणाचल प्रदेश की कोर्ट ने दिया था नाबालिग रेप पीड़िता को आरोपी के रिश्तेदार के साथ रहने का आदेश, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने लगाई रोक

तारीख: 01 जुलाई, 2021
स्रोत (Source): टीवी9 भारतवर्ष

तस्वीर स्रोत : टीवी9 भारतवर्ष

स्थान : अरुणाचल प्रदेश

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश की एक सेशन कोर्ट के उस विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें एक बाल देखभाल गृह को नाबालिग रेप पीड़िता की कस्टडी रेप के आरोपी के एक रिश्तेदार को सौंपने का आदेश दिया गया है. बुधवार (30 जून) को, मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया ने अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के तेजू में सेशन कोर्ट के 4 जून के निर्देश पर रोक लगाने का आदेश दिया. सेशन कोर्ट ने रेप पीड़िता को आरोपी की भाभी के साथ रखने का आदेश दिया था.

असम के अलावा, गुवाहाटी हाईकोर्ट का मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पर भी अधिकार क्षेत्र है. जानकारी के मुताबिक, पीड़िता को कई साल पहले नेपाल से अरुणाचल प्रदेश लाया गया था. वह 1,500 के मासिक वेतन पर अरुणाचल प्रदेश सरकार के एक अधिकारी के घर पर काम करती थी. बाद में पता चला कि अधिकारी ने उसका रेप भी किया था.

पीड़िता इसी साल मार्च में अधिकारी के घर से भाग गई. उसने अपनी आपबीती उसे आश्रय देने वाले एक परिवार को बताई जिसके बाद परिवार ने बाल कल्याण समिति को सूचित किया. इसके बाद समिति ने रेप पीड़िता को चाइल्ड केयर होम नानी मारिया चिल्ड्रेन होम (NMCH) भेज दिया.

इसके बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई जिसके बाद आरोपी को 20 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि बाद में वो बेल पर बाहर आ गया. इसके बाद सेशन कोर्ट ने 4 जून को पीड़िता को आरोपी की भाभी के साथ रखने का विवादास्पद आदेश दिया जिसकी बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने काफी आलोचना की.

NMCH की चेयरपर्सन देसाई लिंग्गी ने विवादित अदालती आदेश का पालन करने से इनकार करते हुए कहा, “बालिका पहले से ही आहत है और उसे आरोपी के एक रिश्तेदार को सौंपना, जो जमानत पर बाहर है, उसे और चोट पहुंचा सकता है. चाइल्ड केयर होम ने अदालत से किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए कहा जो आरोपी से संबंधित नहीं है.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि मामले में अगली सुनवाई तक नाबालिग को चाइल्डकेअर होम में रहेगी. वहीं आरोपी, उसके रिश्तेदारों और पीड़िता के पिता को लड़की से मिलने से भी रोक दिया गया है. 

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