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उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से निराश्रित हुए बालको को आश्रय गृहों में रखा जाएगा

तारीख: 06 मई, 2021
स्रोत (Source): अमर उजाला

तस्वीर स्रोत: Google Image

स्थान: उत्तर प्रदेश

कोरोना से संक्रमित होने की वजह से निराश्रित हुए बालको को आश्रय गृहों में रखा जाएगा. महिला कल्याण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी ने सभी जिले के डीएम को निराश्रित हुए बालकों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही ऐसे बालकों के बारे में पूरी जानकारी शासन को भी उपलब्ध कराने को कहा गया है. ताकि इन बालकों के आश्रय का प्रबंध किया जा सके.

महिला कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर में कई लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से कई का निधन भी हुआ है. यह भी संभव है कि किसी बालक के माता-पिता दोनों का निधन कोरोना संक्रमण की वजह से हो गया हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि माता-पिता दोनों में से किसी एक का ही निधन हुआ हो और इसके बाद भी वे बालकों की देखभाल में असमर्थ हों. ऐसे बालकों को तत्काल आश्रय गृहों में रखे जाने का प्रबंध किया जाए. सूचनाओं के संकलन के लिए 15 मई तक का समय दिया गया है. जिला अधिकारियों को ऐसे बालकों के बारे में शासन को तो जानकारी देनी ही होगी साथ ही राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी सूचनाओं की एक प्रति उपलब्ध करवानी होगी.

आदेश में कहा गया है कि इस तरह के बालकों का डेटा इकट्ठा करने के लिए मोहल्ला निगरानी समिति या ग्राम निगरानी समितियों का इस्तेमाल किया जाए. शहरी इलाकों में मोहल्ला निगरानी समितियां गठित हैं. वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में ग्राम निगरानी समितियां काम कर रही हैं. 

इनमें आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता भी हैं. इन लोगों का इस्तेमाल करके आंकड़े जुटाए जाएं. इसके अलावा चाइल्ड लाइन से भी इस तरह के बालकों का आंकड़ा जुटाने के लिए कहा गया है. हालांकि इन्हें आदेश दिया गया है कि बालकों के चिह्नांकन के बाद 24 घंटे के भीतर जिला प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से बाल कल्याण समिति को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किया जाएगा और उनके आश्रय गृहों में रहने की व्यवस्था की जाएगी. अगर किसी बालक को एनजीओ द्वारा संचालित आश्रय गृहों में रखा जा रहा है तो बाल कल्याण समिति उन बालकों का निरंतर फॉलोअप लेती रहेगी.          

         

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