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पुणे में ढाई साल की बच्ची के साथ रेप के बाद कर दी हत्या, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

तारीख:  01 मार्च, 2022

स्रोत (Source): एबीपी न्यूज़

तस्वीर स्रोत : एबीपी न्यूज़

स्थान : महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के पुणे जिले की एक विशेष पोकसो (POCSO Act) अदालत ने ढाई साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के दोषी को मौत की सजा सुनाई है. पोकसो (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण) अदालत के प्रमुख जिला जज संजय देशमुख ने सोमवार की शाम संजय बबन काटकर (38) को दोषी ठहराया.

लोक अभियोजक विलास पथारे के अनुसार, दोषी ने 15 फरवरी 2021 को बच्ची का अपहरण किया था. इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. बच्ची के शरीर पर काटने के 11 निशान थे. संजय बबन काटकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पोकसो अधिनियम के तहत आरोप तय लगाए गए थे.

जज ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ आरोपी संजय बबन काटकर को पोकसो की धारा-6 तहत दंडनीय अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई है और उसे फांसी दी जाए.’’ अभियोजक ने बताया कि मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में की गई थी और एक साल के अंदर बबन को दोषी ठहराया गया. उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए और विस्तृत सबूतों के आधार फैसला किया.

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