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बेटी के साथ बार-बार बलात्कार, नातिन के साथ लैंगिक शोषण करने वाले व्यक्ति को मुंबई कोर्ट ने दी उम्र कैद

तारीख: 27 मार्च, 2021
स्रोत (Source): TV9 भारतवर्ष

तस्वीर स्रोत: Google Image

स्थान: मुंबई

 

मुंबई में एक स्पेशल कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत एक 65 साल के शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई है. यह शख्स अपनी बेटी और नाबालिग नातिन से बलात्कार किया
करता था. पीड़ित महिला ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा कि जब वह 15 साल की थी तब से उसके पिता उसका लैंगिक उत्पीड़न कर रहे थे.

पीड़ित महिला शादी के बाद अपने माता-पिता के साथ ही रहा करती थी. महिला अपनी मां के साथ घर के कामों में हाथ बंटाती थी, जबकि उसके पिता, भाई और पति चित्रकार हैं. महिला ने कई बार अपने पिता के इस घिनौने कृत्य के बारे में अपने पड़ोसी को बताया था. लेकिन उस पड़ोसी की मृत्यु हो गई है. बाद में पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई. उसने महिला को यह धमकी भी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा.

साल 2017 में जब महिला की बेटी ने बताया कि नाना रात को उसके साथ गलत हरकतें करते हैं, तो महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने सारे बयानों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को बलात्कार और पोकसो एक्ट के तहत दोषी पाया. न्यायाधीश रेखा एन पंधरे ने इस जुर्म में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माना भी लगाते हुए बेटी को 50 हजार और नातिन को 25 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया.

 

 

 

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