Prerana ATC | Fight Trafficking

search

पोकसो के तहत दर्ज एफआईआर अब नहीं होंगे रद्द – हाई कोर्ट

तारीख: 03 फरवरी, 2021
स्रोत (Source): News18 हिंदी

तस्वीर स्रोत: Google Image

स्थान: दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने पोकसो के तहत दर्ज एक मामले में दोनों पक्ष के समझौते के बाद भी एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अपने एक फैसले में समझौते के आधार पर पोकसो के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए कहा, ‘पोकसो एक्ट लाया ही इसलिए गया था कि क्योंकि मौजूदा कानून में बालकों के साथ अपराध की सही से व्याख्या नहीं थी. इसलिए मां-बाप या कोई सगा संबंधी समझौता कर इसको खत्म नहीं कर सकता. इससे पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में बालकों को न्याय नहीं मिलेगा.

कुछ साल पहले सेंट्रल दिल्ली में 7 साल के एक बालक के साथ यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ था. पीड़ित के पिता के साथ विवाद खत्म होने पर आरोपी ने कोर्ट से यह मांग की इस एफआईआर को रद्द कर दिया जाए. इस पर हाई कोर्ट ने आरोपी पक्ष के दलील को ठुकराते हुए कहा कि पीड़ित के पिता को आरोपी पक्ष के साथ समझौते की इजाजत नहीं दी जा सकती. अदालत का काम है बुरी ताकतों के हमले के खिलाफ बालकों को संरक्षण देना.

इस तरह के जुर्म सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं होते हैं बल्कि इस तरह के अपराध हमारे पूरे समाज के खिलाफ होते हैं. अगर ऐसे में दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार भी हो जाते हैं और मुकदमे को वापस लेना चाहते हैं, तो यह समाज में एक गलत उदाहरण पेश करता है. साथ ही यह हमारे समाज को भविष्य में होने वाले अपराधों के प्रति बेहद संवेदनशील बनाता है. 

 

 

           News18 हिंदी की इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

अन्य महत्वपूर्ण खबरें