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मुंबई की POCSO कोर्ट ने नाबालिग बालिका को आंख मारने और फ्लाइंग किस देने को लेकर 20 वर्षीय लड़के को 1 साल की सजा सुनाई

तारीख: 12 अप्रैल, 2021
स्रोत (Source): TV9 भारतवर्ष

तस्वीर स्रोत: Google Image

स्थान: मुंबई

मुंबई की POCSO कोर्ट ने नाबालिग बालिका को आंख मारने और फ्लाइंग किस  देने को सेक्सुअल इशारा मानते हुए लैंगिग उत्पीड़न करार दिया है. कोर्ट ने 20 साल के लड़के को एक साल की सजा सुनाई है. साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है. आरोप था कि उसने 14 साल की बालिका को आंख मारी और उसे फ्लाइंग किस दिया था. कोर्ट ने इसी केस में उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. कोर्ट ने ये सजा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पोकसो) एक्ट के तहत सुनाई है.

लड़का अकसर बालिका को देखकर सीटी बजाता, आंख मारता या फ्लाइंग किस देता था. एक बार जब वह बालिका अपनी बहन के साथ थी तो फिर लड़के ने ऐसा किया. बालिका की मां ने लड़के को ऐसा करने के लिए पहले तो डांटा, फिर जब दोबारा ऐसा ही वाकया हुआ तो मां ने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में जाकर लड़के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी. बालिका चूंकि नाबालिग थी तो मामला पोकसो का बना. पुलिस ने भी मामले में तत्काल कार्रवाई की और लड़के खिलाफ एफआईआर व चार्जशीट दाखिल की गई.

 

 

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