स्पा और मसाज सेंटर्स के लिए दिल्ली सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, लैंगिक शोषण और वाहतुक रोकने के लिए होंगे कड़े प्रावधान
तारीख: 3 अगस्त, 2021
स्रोत (Source): एबीपी न्यूज़
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स्थान : नई दिल्ली
राजधानी में अब स्पा और मसाज सेंटर्स चलाने वालों को नए और सख्त दिशा निर्देशो का पालन करना होगा. दिल्ली महिला आयोग द्वारा ऐसे सेंटर्स पर अनियमितताओं और लैंगिक शोषण का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन में इससे जुड़े सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया है. दिल्ली महिला आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया था. नई गाइडलाइन में स्पा और मसाज सेंटरों में लैंगिक शोषण और वाहतुक रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए निर्धारित दिशा–निर्देशों को मंजूरी दे दी है.
लाइसेंस के लिए अनिवार्य शर्तें–
दिल्ली सरकार द्वारा स्पा और मसाज सेंटर्स के संचालन के लिए जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक लाइसेंस लेने के लिए
1- स्पा/मसाज सेंटर के परिसर के अंदर किसी भी तरह की लैंगिक गतिविधियों को शामिल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
2- स्पा/मसाज सेंटर में क्रॉस जेंडर मसाज की अनुमति नहीं दी जाएगी. पुरुषों की मसाज के लिए सिर्फ पुरुष और महिला की मसाज करने के लिए सिर्फ महिला को ही अनुमति दी जाएगी.
3- पुरुष और महिला स्पा सेंटर परिसर के अलग–अलग हिस्सों में होंगे और अलग–अलग एंट्री के साथ स्पष्ट तौर पर सीमांकित होंगे और कोई इंटर–कनेक्शन नहीं होगा
4- बंद कमरों में स्पा/मसाज सेंटर को सेवाएं देने की अनुमति नहीं होगी.
5- स्पा/मसाज सेंटर के कमरों में लगे दरवाजों में कोई कुंडी और बोल्ट नहीं होगा. सेंटर में सेल्फ क्लोजिंग दरवाजों की व्यवस्था होना अनिवार्य है.
6- वर्किंग ऑवर्स के दौरान मसाज/स्पा सेंटर के बाहरी दरवाजे खुले रखने अनिवार्य होंगे
7- सेंटर में आने वाले सभी ग्राहकों से आईडी कार्ड लेना अनिवार्य होगा. साथ ही, फोन नंबर और आईडी प्रूफ सहित उनके कॉन्टैक्ट की जानकर एक रजिस्टर पर दर्ज करना अनिवार्य होगा.
8- स्पा/मसाज सेंटर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच ही खुले रह सकते हैं और प्रत्येक
कमरे में प्रकाश की समुचित व्यवस्था करनी होगी.
9- स्पा/मसाज सेंटर में उचित जल निकासी की व्यवस्था के साथ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग शौचालय और बाथरूम होना चाहिए.
10- स्पा/मसाज सेंटर में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग चेंजिंग रूम होंगे.
11- स्पा/मसाज सेंटर परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा और न ही इसके परिसर के किसी हिस्से में आवासीय संचालन किया जाएगा.
12- स्पा/मसाज सेंटर, सफाई/हाउसकीपिंग कार्य आदि के लिए जरूरी कर्मचारियों को नियोजित करके परिसर की साफ–सफाई सुनिश्चित करेगा.
13- सेंटर में काम करने वाले प्रत्येक मालिश करने वाले के पास फिजियोथेरेपी/एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक चिकित्सा में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र होना चाहिए.
14- सेंटर को हाउसकीपिंग स्टाफ सहित सभी कर्मचारियों का विवरण एक रजिस्टर में रखना होगा.
15- सभी कर्मचारी ओनर द्वारा जारी आईडी कार्ड पहनेंगे और काम करते समय आईडी कार्ड दिखने चाहिए.
16- इस ट्रेड के लिए सभी कर्मचारियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए.
17- स्थानीय निकाय स्पा/मसाज सेंटर को हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करने से पहले परिसर का सत्यापन करने के साथ–साथ स्पा/मसाज सेंटर के मालिक/प्रबंधक का पुलिस सत्यापन प्राप्त करेगा.
18- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम से संबंधित कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए और आपराधिक कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम या स्पा/मसाज सेंटर के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक अपराध की प्रकृति का कोई मामला तो दर्ज नहीं किया गया है, इस बात का स्पा/मसाज सेंटर का मालिक/प्रबंधक केंद्र में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति से पहले पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) प्राप्त करना होगा.
19- स्पा/मसाज सेंटर विशेष रूप से अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के लागू किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेगा और सभी लागू कानूनों, नियमों और दिशा–निर्देशों का पालन करेगा.
20- प्रत्येक सेंटर का नाम, लाइसेंस संख्या, लाइसेंस का विवरण, वर्किंग ऑवर्स आदि परिसर या भवन में बाहर प्रदर्शित होने चाहिए, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके.
21- लाइसेंस, प्रबंधक, कर्मचारी, सर्विस ऑवर्स, उसके प्रत्येक मदों के लिए निर्धारित शुल्क
सहित उपलब्ध सर्विस की मालिश के प्रकार का विवरण भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा.
22- सेंटर के स्वागत कक्ष में उपयुक्त स्थान पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित करने होंगे, जिसमें परिसर की साइट योजना, श्रेणीवार महिला और पुरुष विस्तरों की संख्या, कर्मचारियों का पदनाम और योग्यता के साथ विवरण और ग्राहकों के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 और 181 की जानकारी प्रदर्शित होगी.
23- घोषणापत्र में कहा गया है कि ‘स्पा मसाज सेंटर केवल मालिश के उद्देश्य से है. यदि कोई ग्राहक कर्मचारी/नियोक्ता वेश्यावृत्ति से संबंधित किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम या किसी अन्य कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी. हेल्पलाइन नंबर 112 और 181 पर कॉल करके इसकी सूचना दी जा सकती है.
24- रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे सेंटर के प्रवेश द्वार, स्वागत कक्ष और सामान्य क्षेत्रों में लगाए जाएंगे. रिकॉर्डिंग कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखनी होगी.
25- सेंटर में महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की जाएगी, जहां 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं. ऐसी समिति के अस्तित्व को एक प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए. कानून के अनुसार, रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजी जानी चाहिए.
26- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर समय–समय पर निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन स्पा/मालिश केंद्रों द्वारा किया जाएगा. स्पा/मालिश केंद्रों को डब्ल्यू.पी.(सी) 6555/2020 और डब्ल्यू.पी.(सी.7366/2020) मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना होगा.
27- उपरोक्त सभी शर्तों के अनुपालन के लिए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ एक शपथ पत्र (अनुबंध के अनुसार) के रूप में एक अंडरटेकिंग/घोषणा प्रस्तुत करना होगा.
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