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13 वर्षीय नाबालिग 26 सप्ताह की गर्भवती, केरल हाई कोर्ट ने गर्भपात कराने की दी इजाजत

तारीख: 20 अप्रैल, 2021
स्रोत (Source): TV9 भारतवर्ष

तस्वीर स्रोत: Google Image

स्थान: केरल

केरल हाई कोर्ट ने 13 वर्षीय एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता को उसके 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है. दरअसल बच्ची के 14 वर्षीय भाई ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिस वजह से कुछ दिन बाद 13 साल बालिका के पेट में दर्द उठा. माता-पिता के साथ अस्पताल में जांच के लिए जाने पर पता चला कि बालिका गर्भवती है.

ये देखते हुए बच्ची के माता-पिता ने कोर्ट से 13 वर्षीय बालिका का गर्भपात कराने की अनुमति मांगी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के प्रावधानों के तहत 20 माह से अधिक के गर्भ को केवल उच्च न्यायालय की अनुमति की बाद ही समाप्त किया जा सकता है. क्योंकि इस मामले में बालिका की गर्भावस्था का समय 20-24 सप्ताह के समय से ज्यादा है, इसलिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया.

गठित बोर्ड ने पाया कि बालिका की कम उम्र में गर्भपात कराना उसकी जान के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है. ऐसे में यदि कुछ समस्या आई तो सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी. इस जानलेवा खतरे को देखते हुए बोर्ड ने सर्जिकल हस्तक्षेप के बाद गर्भपात की मंजूरी दे दी.

 

 

 

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