15 साल से अधिक उम्र की पत्नी से संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
तारीख: 6 अगस्त, 2021
स्रोत (Source): आज तक
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स्थान : उत्तर प्रदेश
बॉम्बे उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गुरुवार को एक फैसला सुनाया है. अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी से लैंगिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा.
नाबालिग पत्नी के साथ लैंगिक संबंध बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी पति की ज़मानत अर्जी मंजूर की है. इस मामले में पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और अप्राकृतिक लैंगिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था. कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 375 में 2013 में संशोधन हुआ है, ऐसे में ये दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है. ये मामला मुरादाबाद का है, जहां पर जहां पर पत्नी ने अपने पति के खिलाफ दहेज, मारपीट करने और जबरन लैंगिक संबंध बनाने को लेकर केस किया था. इसी मामले में पति द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका
दायर की गई थी.
बता दें कि अभी हाल ही में एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि शादी का झूठा वादा कर लैंगिक संबंध बनाना रेप अपराध की श्रेणी में आना चाहिए.
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