मुंबई में नाबालिग का लैंगिक शोषण करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई पांच साल की सजा
तारीख: 18 मार्च, 2021
स्रोत (Source): आज तक
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स्थान: भारत
पोकसो (POCSOA) मामलों की एक विशेष अदालत ने अरबी पढ़ाने वाले एक शिक्षक को नाबालिग लड़की का लैंगिक शोषण करने के जुर्म में दोषी ठहराया. लैंगिक शोषण की यह घटना मुंबई के एक मदरसे में हुई, जहां नाबालिग बालिका अपने दोस्त के साथ पढ़ने जाती थी. इस दौरान उसी मदरसे के एक शिक्षक ने उसका लैंगिक शोषण किया. नाबालिग से यौन शोषण के मामले में 24 साल के आरोपी मोहम्मद रियाज कयामाली खान को विशेष अदालत ने दोषी ठहराया. आरोपी रियाज को 5 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी दो अन्य हाफ़िज़ियों के साथ एक स्थानीय मदरसे में काम करता था. मदरसे में लगभग 20 से 30 छात्र अरबी सीखते थे. पीड़ित बालिका भी पिछले तीन वर्षों से मदरसे में अरबी की शिक्षा ग्रहण कर रही थी.
16 मार्च 2018 को जब बालिका मदरसे से घर के लिए निकल रही थी, तो आरोपी शिक्षक ने उसे अपने पास बुला लिया. आरोपी बालिका को वॉशरूम में ले गया और वहां बालिका का लैंगिक उत्पीड़न किया और धमकी दी कि अगर उसने किसी से इसके बारे में कहा तो वह उसे मारेगा.