किशोर न्याय अधिनियम के उल्लंघन को लेकर दिल्ली के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग
तारीख: 15 मई, 2021
स्रोत (Source): नवभारत टाइम्स
तस्वीर स्रोत: Google Image
स्थान: नई दिल्ली
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट में नाबालिगों की पहचान सार्वजनिक करने के मामले में मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम के खिलाफ कार्रवाई की अपील की. उपराज्यपाल के सचिव को लिखे गए पत्र में कहा गया है, ”आयोग को दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम द्वारा ट्विटर पर डाले गए एक वीडियो के खिलाफ शिकायत मिली है. वीडियो में मंत्री दिल्ली में एक बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) का निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे बच्चों की पहचान और संस्थान का नाम सार्वजनिक होता दिख रहा है. वीडियो में यह भी पता चल रहा है कि इस सीसीआई में रह रहे बालक अनाथ हैं.”
आयोग ने मंत्री के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. अधिनियम की धारा 74 के तहत किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों का नाम, पता, आयु या स्कूल के बारे में जानकारी सार्वजनिक करना अपराध है.
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