लैंगिक अपराध को पलट तो नहीं सकते, मुआवजा देकर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दे सकते हैं : दिल्ली हाईकोर्ट
तारीख: 26 मई, 2021
स्रोत (Source): हिन्दुस्तान
तस्वीर स्रोत: Google Image
स्थान: नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने लैंगिक शोषण के छह साल के पीड़ित को छह लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि व्यवस्था इस अपराध को तो पलट नहीं सकती, लेकिन वह अपराधी को सजा देने के अलावा पीड़ित को वित्तीय मदद देकर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा या सशक्तिकरण मुहैया करा सकती है. हाईकोर्ट ने पीड़ित लड़के को 50,000 रुपये का अंतरिम मुआवजा देने के निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए मुआवजा राशि छह लाख रुपये तक बढ़ा दी और कहा कि पहले का मुआवजा बहुत कम था.
जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि पीड़ित को दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ाते हुए अदालत की कोशिश उतनी वित्तीय भरपाई करने की तो होनी चाहिए जितनी इस अपराध की क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक है. हाईकोर्ट ने कहा कि बालक शारीरिक और मानसिक सदमे से गुजरा है और उसके मन को भावनात्मक चोट पहुंची है.
हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि व्यवस्था घड़ी की सुइयों को पीछे नहीं ले जा सकती और ना ही अपराध को बदल सकती है तो अदालत अपराधी को सजा देने और पीड़ित को वित्तीय मुआवजा देकर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा तथा सशक्तिकरण की भावना पैदा करने का काम तो कर ही सकती है. छह साल के बालक से 2020 में उसके ही घर में उसके अंकल द्वारा कथित तौर पर लैंगिक शोषण और कुकर्म किया गया और आरोपी पर अभी मुकदमा चल रहा है. हाईकोर्ट को बताया गया कि पीड़ित बालक बहुत ही गरीब परिवार से आता है और उसकी मां घरेलू सहायिका का काम करती है और पिता बीमार हैं तथा परिवार की मासिक आमदनी करीब 6,000 रुपये है जिसमें चार सदस्यों को गुजारा करना होता है.
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