उत्तराखंड में नाबालिग बेटी काे 20 हजार में बेचने वाली मां समेत चार को उम्र कैद,शादी का झांसा देकर देह व्यापार में धकेलने की थी प्लानिंग
तारीख: 13 जुलाई, 2021
स्रोत (Source): हिन्दुस्तान
तस्वीर स्रोत : हिंदुस्तान
स्थान : उत्तराखंड
सीमांत पिथौरागढ़ में नाबालिग बेटी को बेचने की दोषी मां और बुआ सहित चार लोगों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 20 हजार रुपये में इस नाबालिग का सौदा हुआ, जिसे यूपी से आये खरीदार शादी करने का झांसा देकर देह व्यापार में धकेलने की फिराक में थे. मामले के पांचवें दोषी की पहले ही मौत हो चुकी है. वर्ष 2015 में पिथौरागढ़ शहर के नजदीक तिलढुकरी में पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग की टीम ने कुछ जागरूक लोगों की सूचना पर नाबालिग का सौदा कर रही मां डीडीहाट निवासी विमला कार्की, नाबालिग की मुंहबोली बुआ गंगा और खरीदार यूपी निवासी अकरम खान, जमील अहमद, तसलीम को गिरफ्तार किया था.
उस वक्त नाबालिग भी इनके साथ में थीं. पुलिस को पता चला कि नाबालिग का सौदा 20 हजार रुपये में तय किया गया था. पूछताछ में पता चला कि अकरम खान के साथ शादी कराने के बहाने तीनों दोषी नाबालिग को यूपी ले जाकर देह व्यापार में धकेलने की फिराक में थे. तब से ये मामला जिला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर सोमवार को फैसला आया. पीड़ित नाबालिग की तरफ से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और अधिवक्ता प्रेम सिंह भंडारी ने मजबूती से पक्ष रखा. विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ.ज्ञानेंद कुमार शर्मा ने सभी पक्षों को सुनते हुए नाबालिग की मां सहित चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पांचवें दोषी अकरम खान की मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान पहले ही मौत हो चुकी है.
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